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GST की लेट फीस और ब्याज (इंटरेस्ट) में दी गयी छूट

कोविड-19 और लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुये सरकार द्वारा सामान्य करदाताओं (मासिक और तिमाही रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं) और कम्पोजी...

कोविड-19 और लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुये सरकार द्वारा सामान्य करदाताओं (मासिक और तिमाही रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं) और कम्पोजीशन करदाताओं को ब्याज और विलंब शुल्क की छूट दी गयी है।

सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई, 2021 की कर अवधि के लिए ब्याज और विलंब शुल्क के भुगतान से छूट दी है (नोटिफिकेसन संख्या 18/2021 और 19/2021, दोनों दिनांक-1जून, 2021)। विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है।

👉सामान्य करदाता जो मासिक रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल करते हैं, को ब्याज और विलंब शुल्क की दी गयी छूट
👉 सामान्य करदाता जो QRMP Scheme के अतर्गत तिमाही रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल करते हैं, उनको ब्याज और विलंब शुल्क की दी गयी छूट इस प्रकार है
👉  QRMP Scheme के अंतर्गत PMT-06 द्वारा टैक्स जमा करने के लिये
कम्पोजीशन करदाताओं जो CMP-08 दाखिल करते हैं, उनको ब्याज और विलंब शुल्क की दी गयी छूट इस प्रकार है
👉 उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जो निर्धारित तिथि तक जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 की मासिक / तिमाही GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं कर सकें हैं
👉 जून, 2021 के बाद या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही की कर अवधि के लिए


सामान्य करदाता जो मासिक रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल करते हैं, को ब्याज और विलंब शुल्क की दी गयी छूट :-

मार्च 2021 के रिटर्न लिये

5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर के करदाता यदि निर्धारित तिथि (20 अप्रैल) से 15 दिन के भीतर  रिटर्न दाखिल करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 16 वें दिन से 60 वें दिन तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो 18% ब्याज / यदि 61 दिन को या बाद में रिटर्न दाखिल करते हैं तो भी 18% ब्याज देय होगा, इसके साथ ही लेट फीस में दिनांक 05 मई 2021 तक छूट रहेगी।

5 करोड़ तक टर्न ओवर के करदाता यदि निर्धारित तिथि (20 अप्रैल) से 15 दिन के भीतर रिटर्न दाखिल करते हैं तो 0 % ब्याज / यदि 16 वें दिन से 60 वें दिन तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 61 दिन को या बाद में रिटर्न दाखिल करते हैं तो भी 18% ब्याज देय होगा, इसके साथ ही लेट फीस में दिनांक 19 जून 2021 तक छूट रहेगी।

अप्रैल 2021 के रिटर्न लिये

5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर के करदाता यदि निर्धारित तिथि (20 मई) से 15 दिन के भीतर  रिटर्न दाखिल करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 16 वें दिन से 45 वें दिन तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो 18% ब्याज / यदि 46 दिन को या बाद में  रिटर्न दाखिल करते हैं तो भी 18% ब्याज देय होगा, इसके साथ ही लेट फीस में दिनांक 04 जून 2021 तक छूट रहेगी।

5 करोड़ तक टर्न ओवर के करदाता यदि निर्धारित तिथि (20 मई) से 15 दिन के भीतर रिटर्न दाखिल करते हैं तो 0 % ब्याज / यदि 16 वें दिन से 45 वें दिन तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 46 दिन को या बाद में रिटर्न दाखिल करते हैं तो 9% ब्याज देय होगा, इसके साथ ही लेट फीस में दिनांक 4 जुलाई 2021 तक छूट रहेगी।

मई 2021 के रिटर्न लिये

5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर के करदाता यदि निर्धारित तिथि (20 जून) से 15 दिन के भीतर  रिटर्न दाखिल करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 16 वें दिन से 30 वें दिन तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो 18% ब्याज / यदि 31 दिन को या बाद में  रिटर्न दाखिल करते हैं, तो भी 18% ब्याज देय होगा, इसके साथ ही लेट फीस में दिनांक 05 जुलाई 2021 तक छूट रहेगी।

5 करोड़ तक टर्न ओवर के करदाता यदि निर्धारित तिथि (20 जून) से 15 दिन के भीतर रिटर्न दाखिल करते हैं तो 0 % ब्याज / यदि 16 वें दिन से 30 वें दिन तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 31 दिन को या बाद में रिटर्न दाखिल करते हैं तो 18% ब्याज देय होगा, इसके साथ ही लेट फीस में दिनांक 20 जुलाई 2021 तक छूट रहेगी।

सामान्य करदाता जो QRMP Scheme के अतर्गत तिमाही रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल करते हैं, उनको ब्याज और विलंब शुल्क की दी गयी छूट इस प्रकार है :-

मार्च 2021 के QRMP Scheme के अंतर्गत GSTR-3B रिटर्न के लिये

QRMP Scheme के करदाता यदि निर्धारित तिथि (22 अप्रैल /24 अप्रैल) से 15 दिन के भीतर रिटर्न दाखिल करते हैं तो 0 % ब्याज / यदि 16 वें दिन से 60 वें दिन तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 61 दिन को या बाद में रिटर्न दाखिल करते हैं तो 18% ब्याज देय होगा, इसके साथ ही लेट फीस में छूट दिनांक 21 जून / 23 जून 2021 तक प्रभावी रहेगी अर्थात जिन राज्यों में ये रिटर्न फाईल करने की निर्धारित तिथि 22 अप्रैल है, वहां यह छूट 21 जून 2021 तक और जिन राज्यों में यह तिथि 24 अप्रैल है, वहां यह छूट 23 जून 2021 तक प्रभावी रहेगी ।  

विशेष- GST पोर्टल के भार को कम करने और करदाता की सुविधा के लिये सरकार द्वारा रिटर्न फाईल करने की डेट अलग अलग राज्यों के ग्रुप बनाकर अलग कर दी गयी थी, इस प्रकार कुछ राज्यों में ये तिथि 22 अप्रैल है, और कुछ में 24 अप्रैल है

QRMP Scheme के अंतर्गत PMT-06 द्वारा टैक्स जमा करने के लिये:-

अप्रैल 2021 के PMT-06 द्वारा टैक्स जमा करने के लिये

QRMP Scheme के करदाता यदि निर्धारित तिथि (25 मई) से 15 दिन तक टैक्स (PMT-06 द्वारा) जमा करते हैं तो 0 % ब्याज / यदि 16 वें दिन से 45 वें दिन तक टैक्स जमा करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 46 वें दिन को या बाद में रिटर्न दाखिल करते हैं तो 18% ब्याज देय होगा

मई 2021 के PMT-06 द्वारा टैक्स जमा करने के लिये

QRMP Scheme के करदाता यदि निर्धारित तिथि (25 जून) से 15 दिन तक टैक्स (PMT-06 द्वारा) जमा करते हैं तो 0 % ब्याज / यदि 16 वें दिन से 30 वें दिन तक टैक्स जमा करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 31 वें दिन को या बाद में रिटर्न दाखिल करते हैं तो 18% ब्याज देय होगा ।  

कम्पोजीशन करदाताओं जो CMP-08 दाखिल करते हैं, उनको ब्याज और विलंब शुल्क की दी गयी छूट इस प्रकार है:-

March, 2021 में समाप्त हो रही तिमाही के लिये

कम्पोजीशन के करदाता यदि CMP-08 दाखिल करने की निर्धारित तिथि (18 अप्रैल) से 15 दिन तक टैक्स (CMP-08 द्वारा) जमा करते हैं तो 0 % ब्याज / यदि 16 वें दिन से 60 वें दिन तक टैक्स जमा करते हैं तो 9% ब्याज / यदि 61वें दिन को या बाद में रिटर्न दाखिल करते हैं तो 18% ब्याज देय होगा । 

उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जो निर्धारित तिथि तक जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 की मासिक / तिमाही GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं कर सकें हैं, (नोटिफिकेशन संख्या - 19, दिनांक 1 जून 2021):-

जिन व्यक्तियों की करदेयता (केन्द्रीय और राज्य/यू.टी.कर) शून्य है, यदि वे 1 जून से 31 अगस्त 2021 के मध्य अपनी रिटर्न दाखिल करते हैं, तो लेट फीस प्रति रिटर्न अधिकतम 500 रूपये होगी, परन्तु यदि करदेयता (केन्द्रीय और राज्य/यू.टी.कर) शून्य नहीं है, तो लेट फीस प्रति रिटर्न अधिकतम 1000 रूपये होगी

जून, 2021 के बाद या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही की कर अवधि के लिए, (नोटिफिकेशन संख्या - 19, दिनांक 1 जून 2021):-

1. वे पंजीकृत व्यक्ति जिनकी सम्बंधित रिटर्न में देय केन्द्रीय कर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर की कुल राशि शून्य है, तो लेट फीस प्रति रिटर्न अधिकतम 500 रूपये होगी

2. पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का कुल कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्ति, जो क्रम संख्या-1 में दी गयी छूट के अंतर्गत नहीं आते तो लेट फीस प्रति रिटर्न अधिकतम 2000 रूपये होगी

3. पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक का कुल कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्ति, जो क्रम संख्या-1 में दी गयी छूट के अंतर्गत नहीं आते तो लेट फीस प्रति रिटर्न अधिकतम 5000 रूपये होगी

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