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जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट लिस्ट | जीएससी रजिस्ट्रेशन फीस | जीएसटी नंबर लेने में कितना खर्च आता है? | जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने दिन में हो जाता है?

यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दाखिल करने से पहले उसके मन में कुछ सामान्य ...


यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दाखिल करने से पहले उसके मन में कुछ सामान्य प्रश्न आते हैं कि- 


➤जीएसटी कितने दिन में मिलता है, या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने दिन में हो जाता है?

जीएससी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है या जीएसटी नंबर लेने में कितना खर्च आता है?

➤जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज (जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट लिस्ट) क्या हैं ?  


इस लेख मे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट लिस्ट दी गयी है, जिसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले एकत्र कर लेना चाहिए, इसके साथ ही जीएससी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने दिन में हो जाता है, इन सभी बातों पर यहाँ विस्तार से बताया गया है।

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जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज (जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट लिस्ट) 


जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल (जीएसटी वेबसाईट www.gst.gov.in) पर दाखिल की जाती है, एप्लीकेशन दाखिल करने से पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स की लिस्ट बना ले, और कुछ अन्य सूचनाएं अपने पास रख ले, सभी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में अपलोड करनी होती है-


  • ➤पैन कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • एक्टिव मोबाइल नंबर।
  • एक्टिव ईमेल आईडी।
  • फोटोग्राफ।
  • यदि फार्म पार्टनरशिप है अथवा पब्लिक लिमिटेड/ प्राइवेट लिमिटेड आदि है तो इससे संबंधित पार्टनरशिप डीड और अन्य डाक्यूमेंट्स।
  • ऑथराइज्ड पर्सन यदि फर्म स्वामी नहीं है तो, उसका अथॉरिटी लेटर और फोटोग्राफ।
  • मुख्य व्यापार स्थल यदि फर्म स्वामी का है, तो उससे संबंधित दस्तावेज अर्थात बिजली का बिल, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के पेपर आदि।
  • यदि मुख्य व्यापार स्थल किराए पर अथवा लीज पर लिया गया हैतो  मकान मालिक के स्वामित्व के दस्तावेज जैसे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट, बिजली का बिल आदि, और मकान मालिक से फर्म स्वामी के रेंट एग्रीमेंट अथवा लीज के दस्तावेज 
  • ➤यदि मुख्य व्यापार स्थल परिवार में किसी व्यक्ति का है, और उसी परिवार का दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो, सहमति पत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है।
  • यदि मुख्य व्यापार स्थल के साथ कोई अतिरिक्त व्यापार स्थल भी जैसे कि गोदाम या कोई अन्य फैक्ट्री अथवा दुकान भी शामिल की जानी है, तो उसके संबंध में भी मुख्य व्यापार स्थल की ही तरह दस्तावेज रखने होंगे।


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जीएससी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?


जीएसटी वेबसाइट अथवा जीएसटी पोर्टल पर  जीएसटी  की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए  कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, और ना ही कोई ऑनलाइन पेमेंट करना होता हैयदि कोई व्यक्ति अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दाखिल करना चाहता है, तो वह स्वयं भी निशुल्क ऑनलाइन एप्लीकेशन को दाखिल कर सकता है।


परंतु यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र, अथवा किसी प्रोफेशनल की मदद लेता है, तो वह प्रोफेशनल अपनी फीस  लेगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल सिग्नेचर, रेंट अग्रीमन्ट आदि बनवाने मे जो खर्च होता है, वह भी वहन करना होगा। 


इस प्रकार जीएसटी पोर्टल अथवा जीएसटी विभाग द्वारा जीएससी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं ली जाती, यह पूर्णतः निःशुल्क है।

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जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने दिन में हो जाता है?


पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 3 दिनों की थी, एप्लीकेशन दाखिल होने के 3 दिन के भीतर जीएसटी अधिकारी या तो एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देता था, अथवा यदि एप्लीकेशन में कोई अनियमितता अथवा अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती थी, तो कारण बताओ नोटिस जारी कर देता था।


विशेष- यह समय बहुत कम था, जिसके कारण जाली रजिस्ट्रेशन और फेक इनवॉइस का प्रयोग करते हुएजीएसटी चोरी के कई मामले पकड़े गएइसके बाद सरकार के द्वारा नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए।


वर्तमान में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 7 दिनों की हैलेकिन यह 7 दिन की सीमा तभी मिलती है, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को आधार नंबर के द्वारा वेरीफाई किया गया हो।


यदि रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन आधार नंबर के द्वारा वेरीफाई नहीं है, तो यह समय सीमा 30 दिनों की हो जाती है, क्योंकि जीएसटी अधिकारी एप्लीकेशन की, और व्यापार स्थल की जांच करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन देता है।


7 दिन और 30 दिन की समयसीमा के भीतर जीएसटी अधिकारी एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देता हैपरंतु यदि एप्लीकेशन पूर्ण नहीं है, अथवा किसी बिंदु पर अधिकारी को कोई अन्य जानकारी या स्पष्टीकरण अथवा दस्तावेज की आवश्यकता है, तो वह कारण बताओ नोटिस जारी करता है।


कारण  बताओ नोटिस जारी होने के 7 दिनों के भीतर आवेदक को स्पष्टीकरण अथवा दस्तावेज नोटिस के  अनुरूप ऑनलाइन अपलोड करना होता हैयदि 7 दिनों की समय सीमा पूरी हो गई तो बिना उत्तर के यह एप्लीकेशन पुनः अधिकारी के पास वापस चली जाती हैजिस पर अधिकारी अपने विवेकानुसार निर्णय लेता है।


यदि आवेदक द्वारा स्पष्टीकरण और संबंधित दस्तावेज अपलोड कर दिए गए जाते हैं, तो वह एप्लीकेशन  पुनः अधिकारी के पास चली जाती हैऔर अधिकारी को एप्लीकेशन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर उसे निस्तारित करना होता है, यदि अधिकारी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, तो वहां एप्लीकेशन स्वतः ही स्वीकार हो जाती है, और आवेदक को जीएसटी नंबर प्राप्त हो जाता है।


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