जीएसटी के अंतर्गत अब यदि कोई करदाता दो या अधिक कर अवधि (टैक्स पीरियड) के लिए जीएसटीआर- 3 B अथवा सीएमपी- 08 दाखिल नहीं करता, तो उसकी ई वे...
जीएसटी के अंतर्गत अब यदि कोई करदाता दो या अधिक कर अवधि (टैक्स पीरियड) के लिए जीएसटीआर-3B अथवा सीएमपी-08 दाखिल नहीं करता, तो उसकी ई वे बिल की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा ।
कोविड-19 से पहले भी ई वे बिल दो या अधिक कर अवधि (टैक्स पीरियड) से अधिक
की जीएसटीआर-3B अथवा सीएमपी-08 दाखिल ना करने पर ब्लॉक हो जाते थे, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा ई वे बिल ब्लॉकिंग को कुछ दिनों के लिए
रोक दिया गया था ।
अब यह दुबारा
एक्टिव की गयी है, लेकिन इस बार अनब्लॉकिंग करवाने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन
किया गया है, अब ई वे बिल को अनब्लॉक करने के लिए करदाता को जीएसटी पोर्टल पर ही
एप्लीकेशन दाखिल करनी होगी, जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है-
1. पोर्टल
पर लॉगिन करें और Services > User services > My Applications पर जाये ।
2. “Application for unblocking of E-way bill” का सलेक्ट करें और New
Application
पर क्लिक करें।
3. Form EWB-05, में आवेदन प्रस्तुत करें, जिसमें अधिकतम 04 दस्तावेज अपलोड किया जा
सकता है।
इस प्रकार से दाखिल किया गया आवेदन जीएसटी अधिकारी अधिकारी के पास ऑनलाइन जाएगा, वह इस एप्लीकेशन पर नोटिस/ व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस भी दे सकता है, यदि जीएसटी अधिकारी आवेदन को स्वीकार कर देता है, तो ई वे बिल की अनब्लॉक हो जायेगा और ई वे बिल बनाया जा सकेगा, परन्तु यदि जीएसटी अधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो ई वे बिल की सुविधा ब्लॉक ही रहेगी।
इसके बाद करदाता को अपनी पेंडिंग रिटर्न दाखिल करना होगा, उसके बाद ही उसकी ई वे बिल बनाने की सुविधा बहाल हो पायेगी ।
Nice
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