जीएसटीआर-10 (GSTR-10) या फाइनल रिटर्न क्या है? करदाता जिन्होंने अपना जीएसटी का रेजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लिया है अथवा किन्हीं कारणों से अध...
जीएसटीआर-10 के लिए कौन पात्र हैं?
जीएसटीआर-10 दाखिल करने की समय सीमा?
जीएसटीआर-10 के लिए क्या विवरण आवश्यक है?
जीएसटीआर-10 के लिए कोई लेट फीस / जुर्माना / पेनाल्टी है?
जीएसटीआर-10 के लिए कौन पात्र हैं :-
- टीडीएस डिडक्टर/ टीसीएस कलेक्टर
- कम्पोजीशन डीलर
- नॉन रेसिडेंशियल डीलर
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
की श्रेणी में नही आते, यदि उन्होंने अपना जीएसटी का रेजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लिया है अथवा किन्हीं कारणों से अधिकारी द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, उन्हे जीएसटीआर-10 या फाइनल रिटर्न दाखिल करना होता है।
जीएसटीआर-10 दाखिल करने की समय सीमा :-
पंजीयन कैंसिल होने की तिथि से 3 माह के भीतर फाइनल रिटर्न GSTR-10 दाखिल करना होता है।
जीएसटीआर-10 के लिए क्या विवरण आवश्यक है:-
जीएसटीआर-10 के लिए कोई लेट फीस / जुर्माना / पेनाल्टी है:-
यदि 3 माह तक फाइनल रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो इसमें लेट फीस भी देनी होती है, इसके साथ ही अधिकारी द्वारा नोटिस भेजते हुए पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, अतः यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो 3 माह के भीतर फाइनल रिटर्न/ GSTR-10 जरूर दाखिल कर दें।
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