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जीएसटी में क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट्स स्कीम | QRMPS in GST in hindi

QRMP क्या है?   QRMPS क्या है?  QRMP कैसे लेना है ?  QRMP में पेमेंट कैसे करे?  QRMP में GSTR-1 या इनवॉइस अपलोड कैसे करे?  QRMP कैसे छोड़...

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जी एस टी आर-1 (GSTR-1) दाखिल करने पर लगी रोक | यदि GSTR-3B दाखिल नहीं है तो, GSTR-1 दाखिल नहीं होगी

सरकार द्वारा जीएसटी के नियम 59 के  उप नियम 6 को,  1 सितंबर 2021 से लागू किया जा रहा है । जिसका अर्थ होता है कि , जिस भी व्यक्ति ने अपने GS...

सरकार द्वारा जीएसटी के नियम 59 के उप नियम 6 को, 1 सितंबर 2021 से लागू किया जा रहा है जिसका अर्थ होता है कि, जिस भी व्यक्ति ने अपने GSTR-3B दाखिल नहीं की है, वह GSTR-1 भी फाइल नहीं कर पाएगा


👉 सरकार द्वारा जीएसटीआर-1 (GSTR-1) दाखिल करने पर रोक क्यों लगाई गई है?


इस प्रतिबन्ध को लगाने के पीछे सरकार की यह मंशा है कि, यदि व्यापारी ने अपना कर जमा नहीं किया है तो, वह उस कर का लाभ आईटीसी के रूप में अपने क्रेता व्यापारी को नहीं दे पाएगा

ऐसा देखा गया है कि, कुछ व्यापारी GSTR-3B दाखिल नहीं करते, परंतु GSTR-1 दाखिल कर देते हैं, जिससे उस व्यापारी ने अपना एकत्र किया कर तो जमा नहीं किया, लेकिन उस कर का लाभ अपने क्रेता व्यापारी को आईटीसी के रूप में को दे दिया, जिससे कि सरकार को कर का नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि जो कर सरकार के पास आया ही नहीं उसका लाभ भी क्रेता व्यापारी ले लेता है


👉  कौन से करदाता जीएसटीआर-1 (GSTR-1) दाखिल नहीं कर पाएंगे?


1.मासिक रूप में GSTR-3B दाखिल करने वाले करदाता :-

मासिक रूप में GSTR-3B दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए यह सीमा 2 संगत माह की GSTR-3B हैअर्थात की यदि किसी व्यापारी 2 माह की GSTR-3B दाखिल नहीं की है, तो वह GSTR-1 भी दाखिल नहीं कर पाएगा 


उदाहरण के लिये यदि व्यापारी ने जून और जुलाई की GSTR-3B दाखिल नहीं की है, तो वह अगस्त की GSTR-1 दाखिल नहीं कर पाएगा


2.तिमाही रूप में GSTR-3B दाखिल करने वाले (QRMP स्कीम लेने वाले) करदाता :-

इसी प्रकार तिमाही GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने वाले (QRMP स्कीम लेने वाले) करदाताओं में, यदि किसी करदाता ने पिछली तिमाही का GSTR-3B दाखिल नहीं किया है, तो वह IFF (एनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी) और GSTR-1 दाखिल नहीं कर पाएगा


👉क्या करदाता जीएसटीपोर्टल पर GSTR-1 की डिटेल दाखिल नहीं कर पाएगा?


यहां यह बात भी जानना आवश्यक है कि, यदि व्यापारी ने GSTR-3B दाखिल नहीं किया है, और वह GSTR-1 दाखिल करने का प्रयास करेगा, तो उसके द्वारा GSTR-1 दाखिल करते समय अपलोड की गई डिटेल सबमिट नहीं होगी, लेकिन सारी डिटेल पोर्टल पर सेव रहेगी, और जब व्यापारी द्वारा GSTR-3B दाखिल कर दिया जाएगा तो, उसके लिए सबमिट का बटन उपलब्ध हो जाएगा, जिसका प्रयोग करके वह अपनी पूर्व में सेव की गई GSTR-1 की डिटेल को सबमिट कर सकेगा


👉क्या करदाता को GSTR-3B दाखिल करने के बाद कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन देनी है? जिससे  वह जीएसटी-पोर्टल पर GSTR-1 की डिटेल दाखिल कर सके?


पोर्टल पर यह संपूर्ण प्रक्रिया ऑटोमेटिक सिस्टम पर आधारित है, अर्थात जैसे ही व्यापारी GSTR-3B दाखिल करेगा, उसके लिए GSTR-1 सबमिट का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा, और वह GSTR-1 सबमिट कर देगा, इसके लिए उसे न तो जीएसटी कार्यालय जाना होगा और न ही कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन देनी होगी


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