सभी करदाताओं के लिए अच्छी खबर है कि, सरकार के द्वारा रेवोकेशन एप्लीकेशन,दाखिल करने की डेट बढ़ा दी गई है , वे करदाता जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन...
सभी करदाताओं के लिए अच्छी खबर है कि, सरकार के द्वारा रेवोकेशन एप्लीकेशन,दाखिल करने की डेट बढ़ा दी गई है, वे करदाता जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन विभाग ने रिटर्न दाखिल न करने के कारण कैंसिल कर दिया था, और उनके रेवोकेशन एप्लीकेशन दाखिल करने की तिथि 31 मार्च 2020 से 31अगस्त 2021 के बीच आती है, तो उस तिथि को 30 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है (नोटिफिकेशन नंबर 32, दिनांक 29/08/2021)।
अर्थात अब सभी व्यापारी अपने रेवोकेशन की एप्लीकेशन 30 सितंबर 2021 तक दाखिल कर सकेंगे, इससे उन सभी व्यापारियों को बहुत ही लाभ होगा, जो व्यापारी कोविड-19 के चलते या किसी अन्य कारण से अपने रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, और जीएसटी डिपार्टमेंट ने उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था।
इसके अतिरिक्त वे व्यापारी और कांट्रेक्टर भी लाभान्वित होंगे, जो किन्ही कारणों से अपना पेमेंट न मिल पाने के कारण रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, और विभाग ने उनका पंजीयन कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब उनको पेमेंट प्राप्त हो गई है, और वह अपने रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। परंतु पंजीयन कैंसिल होने की वजह से अपने टर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इन प्रावधानों का लाभ मिलेगा।
👉रेवोकेशन एप्लीकेशन क्या है?
यदि किसी कारण से व्यापारी द्वारा अपनी जीएसटीआर 3बी (GSTR-3B) 6 माह तक दाखिल नहीं की जाती है, तो जीएसटी ऑफीसर व्यापारी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है। इस रजिस्ट्रेशन को दोबारा एक्टिव करने के लिए व्यापारी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, जिसे रेवोकेशन एप्लीकेशन कहते हैं।
👉ईवीसी (EVC- Electronic Verification Code) के द्वारा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है।
इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन में एक तिथि को और भी आगे बढ़ाया गया है, वह है कि, कंपनियों को अपने जीएसटीआर 3बी (GSTR-3B) और जीएसटीआर 1(GSTR-1) को ईवीसी (EVC- Electronic Verification Code) के द्वारा दाखिल करने की अंतिम तिथि 31/08/2021 थी, इसके बाद उन्हें डीएससी (DSC-Digital Signature Certificate) का प्रयोग करना था, अर्थात कंपनीज को अपनी जीएसटीआर 3बी (GSTR-3B) और जीएसटीआर 1(GSTR-1) दिनांक 31/08/2021 के बाद DSC के माध्यम से दाखिल करना था।
अब यह तिथि अब 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी गई है, अर्थात अब कंपनियां अपने जीएसटीआर 3बी (GSTR-3B) और जीएसटीआर 1(GSTR-1) को 31 अक्टूबर 2021 तक DSC के माध्यम से दाखिल कर पाएंगी। लेकिन इसके पास पश्चात उन्हें DSC का प्रयोग करते हुए अपनी जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) और जीएसटीआर-1(GSTR-1) दाखिल करनी होगी।
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