जीएसटी के अंतर्गत माल का परिवहन करने के लिए ई वे बिल की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जब बिना ईवे बिल के भी माल का परिवहन क...
जीएसटी के अंतर्गत माल का परिवहन करने के लिए ई वे बिल की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जब बिना ईवे बिल के भी माल का परिवहन किया जा सकता है वह कौन सी परिस्थितियां हैं ( When E way Bill not required), इसे नीचे विस्तार से बताया गया है:-
➥यदि माल टैक्सफ्री है, या माल टैक्सेबल है परन्तु उसका मूल्य ₹50000 से कम है, तो ऐसे में ईवे बिल की आवश्यकता नहीं है।
➥एक ही इनवॉइस में यदि टैक्सेबल और
टैक्सफ्री दोनों माल है, और इनवॉइस का मूल्य ₹50000 से अधिक है परन्तु टैक्सेबल माल का मूल्य
₹50000 से
कम है, तो भी ईवे बिल की आवश्यकता नहीं है।
➥यदि किसी माल का परिवहन नॉन मोटराइज्ड
वाहन से किया जा रहा है, तो ईवे बिल की आवश्यकता नहीं है, भले ही माल का मूल्य
कितना भी अधिक क्यों ना हो, नॉन मोटराइज्ड वाहन से तात्पर्य है कि ऐसा वाहन जो
किसी मोटर से न खींचा जा रहा हो जैसे कि इक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी,
रिक्शा, मानव चलित ट्राली आदि।
➥यदि माल कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर
कार्गो कंपलेक्स अथवा लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा कंटेनर फ्रेट
स्टेशन की ओर कस्टम क्लीयरेंस के लिए जा रहा है, तो वहां भी ई वे बिल आवश्यक नहीं
है।
➥यदि मानव प्रयोग में आने वाले अल्कोहल,
पैट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एवियशन टरबइन फ्यूल का
परिवहन किया जा रहा है तो वहां भी ई वे बिल आवश्यक नहीं है।
➥यदि माल का का परिवहन इनलैंड कंटेनर
डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन से कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कंपलेक्स, लैंड
कस्टम स्टेशन अथवा एक कस्टम स्टेशन एयरपोर्ट से दूसरे कस्टम स्टेशन एयरपोर्ट को जा
रहा है तो ऐसी स्थिति में भी ई वे बिल आवश्यक नहीं है, ध्यान देने की बात है कि
यदि माल पर कस्टम सील लगी है, और वह कस्टम सुपर विज़न में है, तो इस पर ई वे बिल
आवश्यक नहीं है।
➥नेपाल और भूटान से माल ट्रांसलेट
कार्गो मैं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो वहां भी ई वे बिल आवश्यक नहीं है।
➥कोई भी माल जो किसी रक्षा स्थापना (रक्षा
मंत्रालय के अधीन) के द्वारा परिवहित किया जा रहा है तो वहां भी ई वे बिल आवश्यक
नहीं है।
➥यदि खाली कार्गो कंटेनर का परिवहन किया
जा रहा है तो उसके लिए भी ई वे बिल आवश्यक नहीं है।
➥यदि किसी माल का बिल उसके वजन कराने के
पश्चात जारी होगा और माल वाहन में व्यापार स्थल से वे ब्रिज (धर्म कांटे) पर वजन
कराने के लिए जा रहा है, तथा व्यापार स्थल से वे ब्रिज (धर्म कांटे) की दूरी 20
किलोमीटर
के अंतर्गत है तो ऐसी स्थिति में ई वे बिल आवश्यक नहीं है, परंतु ऐसे माल के साथ
जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप डिलीवरी चालान जारी होना चाहिए।
➥जहां एलपीजी के खाली सिलेंडरों का
परिवहन किया जा रहा है वहां भी ई वे बिल आवश्यक नहीं है।
➥इसके अतिरिक्त एलपीजी गैस का सप्लाई
घरों में की जा रही है केरोसिन का वितरण पीडीएस के अंतर्गत किया जा रहा है तो वहां
भी ई वे बिल आवश्यक नहीं है।
➥डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा परिवहन किये
जा रहे हैं पोस्टल बैगेज के लिये भी ई वे बिल आवश्यक नहीं है।
➥प्राकृतिक अथवा कृषित मोती, कीमती
पत्थर और धातु, सोने और चांदी के आभूषण, मूंगा, करेंसी के लिये भी ई वे बिल आवश्यक
नहीं है।
➥घरेलू सामान, यहां घरेलू सामान से
तात्पर्य है, प्रयोग किया हुआ पुराना घरेलू सामान न कि नया सामान।
➥टैक्सफ्री वस्तुये और नोटिफिकेशन
नंबर-2/2017 सेन्ट्रल टैक्स (रेट) समय-समय पर संसोधित के अंतर्गत आने वाली वस्तुये
(डी-ऑयल्ड केक / खली के अतिरिक्त) पर भी ई वे बिल आवश्यक नहीं है।
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