जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पैन (PAN) के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है, कि जिस पैन पर फर्म का पंजीयन है, पैन वाले ...
जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पैन (PAN) के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है, कि जिस पैन पर फर्म का पंजीयन है, पैन वाले व्यक्ति से उस फर्म का कोई संबंध नहीं है, यहां तक कि वह व्यक्ति यह भी पता नहीं होता कि उसके पैन पर कोई पंजीयन लिया गया है।
इस संबंध मे CBIC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एण्ड कस्टम) द्वारा भी ट्वीटर करते हुये सावधान किया गया था।
जीएसटी पंजीयन में आधार ऑथेंटिकेशन के लागू होने से फर्जी रजिस्ट्रेशन में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी यह पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं है, और कई मामले फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आए हैं, ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है की, हमें यह पता हो कि हमारे पैन का किसी के द्वारा दुरुपयोग तो नहीं किया गया है।
किसी भी व्यक्ति की पैन की डिटेल ले पाना बहुत आसान है, व्यक्ति कई पोर्टल पर और ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कार्यों में अपना पैन नंबर या पैन नंबर की छाया प्रति जमा कराते हैं, जो आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं, जो इनका दुरुपयोग कर सकता है। यह जानना जरूरी है कि, आपके पैन का दुरुपयोग करते हुए उस पर पंजीयन (जीएसटी नंबर) तो नहीं लिया है।
गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क में पैन के दुरुपयोग को रोकने के लिए पोर्टल पर एक नया फीचर लॉन्च किया है। जिसके अंतर्गत पैन के दुरुपयोग की जीएसटी पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। इससे पूर्व यह पता करना भी आवश्यक है कि, पेन का दुरुपयोग हुआ है अथवा नहीं।
इसको पता लगाने का और रिपोर्ट करने का आसान तरीका है। जीएसटी पोर्टल की साइट www.gst.gov.in को ओपन करना है, और नीचे दिये गये प्रक्रिया का पालन करना है -
👉ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा जिसमें सर्च बाय पैन पर क्लिक करना है।
👉इसके बाद एक नया टैब ओपन होगा, जिसमें सर्च टैक्सपेयर के नीचे पैन नंबर भरने का ऑप्शन होगा और कैप्चा कोड भी भरा जाएगा।
👉यदि पैन पर कोई पंजीयन लिया गया है तो, जितने भी पंजीयन लिए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट, जीएसटी नंबर, जीएसटीएन स्टेटस (एक्टिव, कैंसिल, सस्पेंड या नॉनमाइग्रेटेड का स्टेटस) होगा है। उसके आगे रिपोर्ट का एक कॉलम होगा, जिसमें राइट क्लिक करने के लिए बॉक्स बने होंगे।
👉यदि वे सभी जीएसटीएन या उनमें से कुछ जीएसटीएन को रिपोर्ट करना है, तो उसके आगे राइट क्लिक बॉक्स में क्लिक करते हुए नीचे रिपोर्ट बटन पर क्लिक करना है।
👉रिपोर्ट सबमिट होते ही एआरएन (ARN) मिल जाएगा, जिसे आपको सेव करके रखना होगा इसी एआरएन (ARN) के आधार पर आप अपनी रिपोर्ट पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को जान सकेंगे।
👉इसके लिए आपको पुनः जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा जहां मेन मेन्यू में सर्विस पर क्लिक करना होगा, सर्विस के नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा, जिसमें ट्रेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा। यहां से आपको वह समस्त कार्यवाही जो आपके रिपोर्ट पर की गई है प्राप्त हो जाएगी।
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