Page Nav

HIDE

Featured Post

जीएसटी में क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट्स स्कीम | QRMPS in GST in hindi

QRMP क्या है?   QRMPS क्या है?  QRMP कैसे लेना है ?  QRMP में पेमेंट कैसे करे?  QRMP में GSTR-1 या इनवॉइस अपलोड कैसे करे?  QRMP कैसे छोड़...

Breaking News:

latest

जीएसटी रजिस्ट्रेशन में PAN के दुरुपयोग की शिकायत कैसे करें

जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पैन (PAN) के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है, कि जिस पैन पर फर्म का पंजीयन है, पैन वाले ...

जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पैन (PAN) के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है, कि जिस पैन पर फर्म का पंजीयन है, पैन वाले व्यक्ति से उस फर्म का कोई संबंध नहीं है, यहां तक कि वह व्यक्ति यह भी पता नहीं होता कि उसके पैन पर कोई पंजीयन लिया गया है।


इस संबंध मे CBIC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एण्ड कस्टम) द्वारा भी ट्वीटर करते हुये सावधान किया गया था।

जीएसटी पंजीयन में आधार ऑथेंटिकेशन के लागू होने से फर्जी रजिस्ट्रेशन में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी यह पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं है, और कई मामले फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आए हैं, ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है की, हमें यह पता हो कि हमारे पैन का किसी के द्वारा दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। 


किसी भी व्यक्ति की पैन की डिटेल ले पाना बहुत आसान है, व्यक्ति कई पोर्टल पर और ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कार्यों में अपना पैन नंबर या पैन नंबर की छाया प्रति जमा कराते हैं, जो आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं, जो इनका दुरुपयोग कर सकता है। यह जानना जरूरी है कि, आपके पैन का दुरुपयोग करते हुए उस पर पंजीयन (जीएसटी नंबर) तो नहीं लिया है।  

गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क में पैन के दुरुपयोग को रोकने के लिए पोर्टल पर एक नया फीचर लॉन्च किया है। जिसके अंतर्गत पैन के दुरुपयोग की जीएसटी पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। इससे पूर्व यह पता करना भी आवश्यक है कि, पेन का दुरुपयोग हुआ है अथवा नहीं। 


इसको पता लगाने का और रिपोर्ट करने का आसान तरीका है। जीएसटी पोर्टल की साइट www.gst.gov.in को ओपन करना है, और नीचे दिये गये प्रक्रिया का पालन करना है -


👉जीएसटी पोर्टल ओपन होने पर ऊपर मैनू बार में सर्च टैक्सपेयर को क्लिक करना है।


👉ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा जिसमें सर्च बाय पैन पर क्लिक करना है


👉इसके बाद एक नया टैब ओपन होगा, जिसमें सर्च टैक्सपेयर के नीचे पैन नंबर भरने का ऑप्शन होगा और कैप्चा कोड भी भरा जाएगा 


👉इसके पश्चात सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, यदि इस पैन पर कोई पंजीयन लिया गया होगा तो सभी जीएसटीआईएन जो उस पेन पर एक्टिव होंगे ओपन हो जाएंगे, और यदि इस पैन पर कोई जीएसटीएन नहीं है तो "नो रिकॉर्ड फाउंड" नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। इसका अर्थ है कि इस पैन पर कोई भी पंजीयन नहीं लिया गया है।


👉यदि पैन पर कोई पंजीयन लिया गया है तो, जितने भी पंजीयन लिए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट, जीएसटी नंबर, जीएसटीएन स्टेटस (एक्टिव, कैंसिल, सस्पेंड या नॉनमाइग्रेटेड का स्टेटस) होगा है। उसके आगे रिपोर्ट का एक कॉलम होगा, जिसमें राइट क्लिक करने के लिए बॉक्स बने होंगे।


👉यदि वे सभी जीएसटीएन या उनमें से कुछ जीएसटीएन को रिपोर्ट करना है, तो उसके आगे राइट क्लिक बॉक्स में क्लिक करते हुए नीचे रिपोर्ट बटन पर क्लिक करना है।


👉रिपोर्ट बटन पर क्लिक करने पर पोर्टल ईमेल और मोबाइल के आधार पर वैलिडेशन मांगेगा, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा जिसे इंटर करना होगा। इसे इंटर करने के बाद रिपोर्ट सक्सेसफुली सम्मिट हो जाएगी, और वह सभी पंजीयन उनके संबंधी जुरिसडिक्शन ऑफिसर के पास कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिये जाएंगे।


👉रिपोर्ट सबमिट होते ही एआरएन (ARN) मिल जाएगा, जिसे आपको सेव करके रखना होगा इसी एआरएन (ARN) के आधार पर आप अपनी रिपोर्ट पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को जान सकेंगे। 


👉इसके लिए आपको पुनः जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा जहां मेन मेन्यू में सर्विस पर क्लिक करना होगा, सर्विस के नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा, जिसमें ट्रेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा। यहां से आपको वह समस्त कार्यवाही जो आपके रिपोर्ट पर की गई है प्राप्त हो जाएगी।


यह आर्टिकल आपको कैसा लगा, कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें जिससे इसे और भी अधिक उपयोगी बनाया जा सके,  आर्टिकल पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद।


कोई टिप्पणी नहीं