जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति का किन्ही कारणों से यदि विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास यह अवसर होता ...
∎जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन क्या है ?
∎रिवोकेशन एप्लीकेशन कितने दिनों के भीतर दाखिल की जा सकती है ?
∎रिवोकेशन एप्लीकेशन दाखिल करने की प्रमुख शर्तें क्या है ?
∎रिवोकेशन एप्लीकेशन की निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद जीएसटी नंबर किस प्रकार एक्टिव होगा?
∎रिवोकेशन एप्लीकेशन अस्वीकार हो जाने पर आगे की क्या प्रक्रिया है ?
∎जीएसटी विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल किया जाता है ?
∎जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन क्या है ?
जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन यदि किन्ही कारणों से विभाग के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास यह अवसर होता है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा एक्टिव करा सके इसे ही रिवोकेशन कहते हैं। यदि जीएसटी अधिकारी द्वारा सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके रेवोकेशन की एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है।
जीएसटी विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल किया जाता है ?
जीएसटी विभाग द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। विभाग द्वारा कैंसिल करने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं-
- यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति ने अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
- यदि कम्पोजीशन के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति ने लगातार तीन कर अवधि के लिए रिटर्न (CMP-08) दाखिल नहीं किया है।
- यदि रेगुलर करदाता (कम्पोजीशन लेवी के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा) के रूप में रजिस्टर्ड व्यक्ति ने लगातार छह महीने की अवधि के लिए रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल नहीं किया है।
- यदि कोई भी व्यक्ति जिसने स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन लिया है, रजिस्ट्रेशन की तारीख से छह महीने के भीतर कारोबार शुरू नहीं किया ।
- रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी, अर्थात जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाते हुये रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है।
∎रिवोकेशन एप्लीकेशन कितने दिनों के भीतर दाखिल की जा सकती है ?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने के पश्चात जिस दिन कैंसिलेशन का आर्डर होता है, उसके 90 दिनों के भीतर रिवोकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है, इसके पश्चात रिवोकेशन एप्लीकेशन दाखिल नहीं हो सकती।
यदि एप्लीकेशन 30 दिन के भीतर दाखिल होती है, तो यह एप्लीकेशन व्यापारी के क्षेत्राधिकारी जीएसटी अधिकारी के पास जाती है।
यदि एप्लीकेशन 30 दिन के बाद लेकिन 60 दिन से पहले दाखिल होती है, तो वह ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाती है, और उसकी अनुमति के पश्चात क्षेत्राधिकारी जीएसटी अधिकारी के पास आती है।
यदि एप्लीकेशन 60 दिनों के बाद परंतु 90 दिनों के पहले दाखिल की जाती है तो, वह रिवोकेशन एप्लीकेशन कमिश्नर के पास जाती है, और उसकी अनुमति के पश्चात क्षेत्राधिकारी जीएसटी अधिकारी के पास आती है।
यदि शीघ्रता से जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्रिय कराना है तो यह प्रयास किया जाना चाहिए कि, जिस डेट को रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, उस तिथि से 30 दिनों के भीतर रिवोकेशन एप्लीकेशन दाखिल हो जाए।
यहाँ यह प्रश्न आता है कि, यदि कैंसिलेशन ऑर्डर से 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है तो व्यक्ति को जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर के पास रिवोकेशन एप्लीकेशन लेकर जाने की आवश्यकता होती है?
तो इसका उत्तर है, नहीं इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्ति 90 दिन के भीतर सामान्य रूप से जिस प्रकार रिवोकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाती है उसी प्रकार से एप्लीकेशन दाखिल करेगा एप्लीकेशन दाखिल किए जाने के दिनों के आधार पर यह कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, या क्षेत्राधिकारी जीएसटी अधिकारी के पास पोर्टल के माध्यम से स्वयं जाती है।
यह एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसमें उस व्यक्ति को अलग-अलग अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यदि किसी अधिकारी ने रिवोकेशन एप्लीकेशन पर कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और पर्सनल हियरिंग लगाई है तो ऐसी स्थिति में सभी संबंधित दस्तावेज और साक्ष्यों के साथ निर्धारित तिथि और समय को उस अधिकारी के समक्ष स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित तथ्यों को अस्पष्ट करना पड़ता है।
∎रिवोकेशन एप्लीकेशन दाखिल करने की प्रमुख शर्तें क्या है ?
रिवोकेशन की एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं,
- जिस डेट को रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, उस डेट तक की सभी रिटर्न दाखिल होनी चाहिए।
- रिवोकेशन की एप्लीकेशन, जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, उस तिथि से 90 दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।
- यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी विभाग ने किस कारण से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था, व्यक्ति को उन कारण का समाधान करते हुए सभी संबंधित दस्तावेज रिवोकेशन एप्लीकेशन के साथ अपलोड करते हुए दाखिल किए जाने चाहिए।
∎रिवोकेशन एप्लीकेशन की निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद जीएसटी नंबर किस प्रकार एक्टिव होगा?
यदि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन आर्डर की तिथि से 90 दिन का समय व्यतीत हो चुका है, तो वह जीएसटी पोर्टल पर रिवोकेशन की एप्लीकेशन दाखिल नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में उसे अपील दाखिल करनी होती है, और यदि अपीलीय अधिकारी उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सक्रिय करने का आदेश जारी करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी अधिकारी द्वारा सक्रिय कर दिया जाएगा।
∎रिवोकेशन एप्लीकेशन की क्या प्रक्रिया है?
रिवोकेशन की एप्लीकेशन जीएसटी अधिकारी के पास आती है, यदि अधिकारी संतुष्ट है तो वह रजिस्ट्रेशन सक्रिय कर सकता है, परंतु यदि अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है।
कारण बताओ नोटिस का उत्तर व्यक्ति को 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन दाखिल करना होता है, यदि निर्धारित समय तक कोई उत्तर दाखिल नहीं होता तो वह एप्लीकेशन अधिकारी के पोर्टल पर वापस आ जाती है जिस पर अधिकारी अपनी विवेकानुसार कार्रवाई कर सकता है।
परंतु यदि उत्तर दाखिल हो जाता है, तो उत्तर दाखिल होने के साथ ही वह एप्लीकेशन अधिकारी की लॉगइन पर आ जाती है, यदि जीएसटी अधिकारी उत्तर से संतुष्ट है तो तो वह रजिस्ट्रेशन को पुनः सक्रिय कर देता है, परंतु यदि वह उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वह एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए रजिस्ट्रेशन को एक्टिव नहीं करता।
यहाँ यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, यदि जीएसटी अधिकारी द्वारा रिवोकेशन एप्लीकेशन पर कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, तो उसका उत्तर अवश्य दाखिल किया जाए, यदि उसका उत्तर दाखिल नहीं किया जाता तो अधिकारी के पास रिवोकेशन एप्लीकेशन अस्वीकृत करने के सिवा अन्य कोई भी रास्ता नहीं रह जाता।
∎रिवोकेशन एप्लीकेशन अस्वीकार हो जाने पर आगे की क्या प्रक्रिया है ?
यदि किसी व्यापारी ने कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सक्रिय करने के लिए रिवोकेशन की एप्लीकेशन दाखिल की और जीएसटी अधिकारी ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो ऐसी स्थिति में क्या वह अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार सक्रिय कर सकता है?
यदि जीएसटी अधिकारी ने किसी व्यक्ति की जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सक्रिय करने के लिए रिवोकेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है तो जीएसटी अधिकारी के उस रिजेक्शन ऑर्डर के विरुद्ध अपील दाखिल की जा सकती है।
अपील दाखिल करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है, जिसे व्यक्ति अपने जीएसटी पोर्टल पर दाखिल करता है, और अपील की सुनवाई हेतु उसे निर्धारित दिन और समय आवंटित होता है, उस दिन और उस समय को वह अपने सभी दस्तावेज लेकर अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा, और यदि अपील का अधिकारी उस व्यक्ति के अपील से संतुष्ट है तो वह जीएसटी अधिकारी के आदेश को समाप्त करते हुए, उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सक्रिय करने का आदेश जारी कर सकता है।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्रिय करने के लिए अपील दाखिल की गई थी, और अपीलीय अधिकारी ने रजिस्ट्रेशन सक्रिय करने की अपील को रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति किस प्रकार अपना रजिस्ट्रेशन सक्रिय करवा सकता है?
यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्रिय करने हेतु 90 दिनों तक रेवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं दाखिल नहीं की तो वह रिवोकेशन की एप्लीकेशन दाखिल नहीं कर सकता, और उसे अपील दाखिल करनी होती है।
परंतु यदि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सक्रिय करने की अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वह जीएसटी ट्रेबुनल में अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल कर सकता है। परंतु वर्तमान समय में जीएसटी ट्रेबुनल का गठन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी के आदेश विरुद्ध व्यक्ति अपने क्षेत्र के हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है।
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