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जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन FAQ | जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंद करने के लिए क्या करना होगा

          जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति के समक्ष कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि, उसे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होता है, ऐसे मे यह...


        जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति के समक्ष कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि, उसे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होता है, ऐसे मे यह जानना आवश्यक है कि, जीएसटी नंबर बंद करने के लिए क्या करना होगा, अथवा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से संबंधी विभिन्न जानकारी यहां देने का प्रयास किया गया है -

जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल / रद्द कराया जाता है?
➧ क्या कैंसिलेशन जीएसटी विभाग द्वारा स्वतः (सुओमोटों) भी किया जा सकता है?
➧ जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल कर सकता है अथवा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की  क्या प्रक्रिया  है?
➧ फाइनल रिटर्न/ अंतिम रिटर्न (GSTR-10) क्या है?
➧ कैंसिल किए गए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्या दोबारा प्राप्त किया जा सकता है?
➧ यदि व्यक्ति ने एप्लीकेशन दाखिल करते हुए अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कराया है, तो वह अपना कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन दोबारा किस प्रकार सक्रिय कर सकता है? 


            जीएसटी में दिए गए रजिस्ट्रेशन को कई कारणों से कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिलेशन या तो विभाग द्वारा स्वतः (सुओमोटों) किया जा सकता है, या रजिस्टर्ड व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए आवेदन कर सकता है। रजिस्टर्ड व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, कानूनी उत्तराधिकारी कैंसिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है तो, कैंसिलेशन को सक्रिय करने का प्रावधान है, जिसे जीएसटी की भाषा में रिवोकेशन कहते हैं ।

        रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर व्यक्ति को एक रिटर्न दाखिल करना होता है जिसे अंतिम (फाईनल) रिटर्न (GSTR-10) कहा जाता है।

👉जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल / रद्द कराया जाता है :-

        जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कारणों से रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है-

-यदि व्यवसाय को बंद कर दिया गया है, जिसमें मालिक की मृत्यु, अन्य कानूनी इकाई के साथ समामेलन (मर्जर)/डीमर्जर आदि शामिल है;

-यदि व्यवसाय को किसी अन्य राज्य मे स्थानांतरित कर दिया गया है। यहां यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को उसी राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर रहा है तो, यदि वह चाहे तो अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को ही चालू रख सकता है, और उसमें अपना मुख्य व्यापार स्थल संशोधित कर सकता है।  परंतु यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर रहा है, तो उसे दूसरे राज्य में एक नया जीएसटी नंबर लेना होगा, क्योंकि जीएसटी नंबर प्रत्येक राज्य के लिए अलग होते हैं। 

-यदि व्यवसाय के संविधान में कोई परिवर्तन हुआ है; जैसे कि प्रोपराइटर से फर्म पार्टनरशिप हुई हो या पार्टनरशिप से प्रोपराइटरशिप में परिवर्तित हुई हो। 

-यदि कर योग्य व्यक्ति, अब रजिस्टर्ड रहने के लिए उत्तरदायी नहीं है; जैसे कि किसी व्यक्ति का टर्नओवर जीएसटी में लागू अनिवार्य रजिस्ट्रेशन टर्नओवर की लिमिट से कम हो गया हो। 

👉क्या कैंसिलेशन जीएसटी विभाग द्वारा स्वतः (सुओमोटों) भी किया जा सकता है?

        जीएसटी विभाग द्वारा कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है।  विभाग द्वारा कैंसिल करने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं-

-यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति ने अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 

-यदि कम्पोजीशन के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति ने लगातार तीन कर अवधि के लिए रिटर्न (CMP-08) दाखिल नहीं किया है। 

-यदि रेगुलर करदाता (कम्पोजीशन लेवी के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा) के रूप में रजिस्टर्ड व्यक्ति ने लगातार छह महीने की अवधि के लिए रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल नहीं किया है। 

-यदि कोई भी व्यक्ति जिसने स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन लिया है, रजिस्ट्रेशन की तारीख से छह महीने के भीतर कारोबार शुरू नहीं किया । 

- रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी, अर्थात जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाते हुये रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है। 

👉जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल कर सकता है अथवा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की  क्या प्रक्रिया  है?

        कोई व्यक्ति जो ऊपर दिये गये किसी कारण से जीएसटी अधिनियम में अब पंजीकृत नहीं रहना चाहता है, तो वह पोर्टल पर ऑनलाइन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है, एप्लीकेशन दाखिल करते समय उसे कारण भी बताना होता है कि, किस कारण से वह अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है, यह एप्लीकेशन जीएसटी अधिकारी के पास  कैंसिलेशन के लिए जाती है, यदि अधिकारी उस कैंसिलेशन एप्लीकेशन से संतुष्ट नहीं है, तो वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, जिसका उत्तर 7 दिनों के भीतर व्यक्ति को देना होता है, यदि 7 दिनों तक उत्तर दाखिल नहीं किया जाता तो वह एप्लीकेशन  दोबारा जीएसटी अधिकारी के पास चली जाती है, जिस पर वह अपना निर्णय लेता है। 

👉जीएसटी अधिकारी किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की  क्या प्रक्रिया  है?

        यदि जीएसटी अधिकारी को ऊपर दिए गए कारणों में किसी कारण से यह लगता है कि, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए, तो वह एक कारण बताओ नोटिस जारी करता है,  इस नोटिस का उत्तर 7 दिनों के भीतर अनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड व्यक्ति को देना होता है, यदि अधिकारी उत्तर से संतुष्ट होता है, तो वह  नोटिस ड्रॉप कर देता है, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता, परंतु यदि अधिकारी को यह लगता है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति का उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो वह रजिस्ट्रेशन  कैंसिलेशन ऑर्डर जारी कर देता है। 

        जीएसटी अधिकारी बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए किसी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए ध्यान देना चाहिए कि, यदि विभाग द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का नोटिस आया है, तो उसका उत्तर समुचित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।

          यदि रिटर्न फाइल न करने के कारण अधिकारी द्वारा कैंसिल करने का नोटिस आया है, तो सभी रिटर्न फाइल करते हुए उसका उत्तर ऑनलाइन पोर्टल देना चाहिए। 

👉फाइनल रिटर्न/ अंतिम रिटर्न (GSTR-10) क्या है?

        यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है, अथवा यदि विभाग द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, तो इनपुट सेवा सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अनिवासी  पंजीकृतकर व्यक्ति, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृतकर व्यक्ति या टीडीएस/टीसीएस के तहत पंजीकृत व्यक्ति के अतिरिक्त सभी रजिस्टर्ड व्यक्ति को कैंसिल करने की तारीख या कैंसिल करने के आदेश की तारीख के तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइनल रिटर्न/ अंतिम रिटर्न (GSTR-10) दाखिल करना होगा। 

        यदि 3 माह तक  फाइनल रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो इसमें लेट फीस भी देनी होती है इसके साथ ही अधिकारी द्वारा नोटिस भेजते हुए पेनल्टी भी लगाई जा सकती है,अतः यदि  रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है,  तो 3 माह के भीतर फाइनल रिटर्न/ अंतिम रिटर्न (GSTR-10) जरूर दाखिल कर दें। 

👉कैंसिल किए गए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्या दोबारा प्राप्त किया जा सकता है?

        कैंसिल रजिस्ट्रेशन को दोबारा सक्रिय करने के लिए यह आवश्यक है की, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन जीएसटी अधिकारी द्वारा सुओ मोटो किया गया हो, यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति ने स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है, तो ऐसी स्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन  दोबारा  सक्रिय नहीं किया जा सकता। 

        यदि जीएसटी अधिकारी द्वारा सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके रेवोकेशन की एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। 

👉यदि व्यक्ति ने एप्लीकेशन दाखिल करते हुए अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कराया है, तो वह अपना कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन दोबारा किस प्रकार सक्रिय कर सकता है? 

        यदि किसी व्यापारी ने स्वयं अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दाखिल करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है, तो वह दोबारा उस जीएसटी नंबर को एक्टिव नहीं कर सकता, लेकिन वह एक नया रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन  दाखिल करते हुए एक नया जीएसटी नंबर ले सकता है।

            परंतु यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि नये जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दाखिल करने से पहले उसके द्वारा पुरानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सभी देयता निस्तारित कर ली गई हो, अर्थात की कोई भी डिमांड पिछले कैंसिल रजिस्ट्रेशन की शेष नहीं होनी चाहिए।  इसके साथ ही पिछले रजिस्ट्रेशन की सारी रिटर्न  रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की तिथि तक दाखिल होनी चाहिए।  इसके साथ ही फाइनल रिटर्न (GSTR-10) भी दाखिल होनी चाहिए। 

            यदि पिछले रजिस्ट्रेशन की कोई भी रिटर्न दाखिल नहीं है अथवा फाइनल रिटर्न दाखिल नहीं है, तो जीएसटी अधिकारी नई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर आपत्ति लगा कर, व्यक्ति को नया रजिस्ट्रेशन देने से मना कर सकता है। 

जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन पर एफ ए क्यू (FAQ on GST Registration Cancellation in Hindi) -

प्रश्न - सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का क्या अर्थ होता है?

उत्तर - यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, स्व प्रेरणा से अर्थात की यदि जीएसटी अधिकारी जीएसटी एक्ट में दिए गए प्रावधानों के आधार पर किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तो यह सुओ मोटो कैंसिलेशन कहलाता है। 

प्रश्न - ऑन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन क्या है?

उत्तर - यदि किसी व्यक्ति को  ऐसा लगता है कि, अब वह उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है तो वह अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की एप्लीकेशन पोर्टल पर दाखिल कर सकता है, इसे ही ऑन एप्लीकेशन कैंसिलेशन कहते हैं। 

प्रश्न - रिवोकेशन एप्लीकेशन क्या होता है? 

उत्तर - जब जीएसटी अधिकारी, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो  कैंसिलेशन के आधार पर, कैंसिल करता है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा सक्रिय करा सके इसके लिए वह व्यक्ति जो एप्लीकेशन दाखिल करता है, रिवोकेशन एप्लीकेशन कहते हैं।

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